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कन्या सुमंगला योजना क्या है /आवेदन कैसे करें / Kanya sumangala Yojana scheme

कन्या सुमंगला योजना क्या है /आवेदन कैसे करें / Kanya sumangala Yojana scheme

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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। यह योजना लिंग-आधारित सामाजिक समस्याओं को कम करने और समान अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत, बालिकाओं को चरणबद्ध तरीके से 15,000 रुपये तक की नकद सहायता प्रदान की जाती है, बशर्ते वे बालिकाओं की उचित देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करें।

योजना के तहत, बालिकाओं को छह श्रेणियों में धनराशि दी जाती है:

चरणधनराशि
जन्म पर5,000 रुपये
टीकाकरण पर2,000 रुपये
पहली कक्षा में प्रवेश पर3,000 रुपये
छठी कक्षा में प्रवेश पर3,000 रुपये
नौवीं कक्षा में प्रवेश पर5,000 रुपये
स्नातक या डिप्लोमा में प्रवेश पर7,000 रुपये

योजना के लिए पात्रता मानदंड

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • एक परिवार को अधिकतम दो लड़कियों के लिए इस योजना का लाभ मिल सकता है।

योजना का मुख्य उद्देश्य

बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है,

आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आवेदन करने के लिए, सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएँ, फिर पात्रता की जांच करें और पंजीकरण पूरा करें। ऑनलाइन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। आवेदन की पुष्टि होने पर आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सूचना मिलेगी।

आवेदन करने के चरण

  1. 1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ:सबसे पहले कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएँ. 
  2. 2. पंजीकरण करें:पोर्टल पर “लड़की को रजिस्टर करें” या इसी तरह के विकल्प पर क्लिक करें, नियम और शर्तें पढ़ें और सहमत हों. 
  3. 3. खाता बनाएँ:अपना मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का संबंध और जिला दर्ज करके नया उपयोगकर्ता खाता बनाएँ और पासवर्ड सेट करें. 
  4. 4. लॉग इन करें:अपने अकाउंट में लॉग इन करें और एक नया पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध होगा. 
  5. 5. फॉर्म भरें:बालिका का विवरण, माता-पिता का नाम, परिवार की वार्षिक आय, परिवार में कुल संतानें आदि सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें. 
  6. 6. दस्तावेज अपलोड करें:जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें. 
  7. 7. आवेदन जमा करें:फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद अपने आवेदन की समीक्षा करें और सबमिट करें. 
  8. 8. आवेदन संख्या नोट करें:भविष्य में अपनी आवेदन स्थिति को ट्रैक करने के लिए आपको एक आवेदन संदर्भ संख्या मिलेगी, उसे नोट कर लें

महत्वपूर्ण बातें

  • इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए. 
  • एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है. 
  • लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए. 

Writer:- Amit Kumar

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